भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 36/504 / 531
504जहां छह मास के भीतर कोई दावेदार उपस्थित न हो वहां प्रक्रिया
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 368स्रोत
(1) यदि ऐसी अवधि के भीतर कोई व्यक्ति सम्पत्ति पर अपना दावा सिद्ध नहीं करे और वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी सम्पत्ति पाई गई थी, यह दर्शित करने में असमर्थ है कि वह उसके द्वारा वैध रूप से अर्जित की गई थी, तो मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि ऐसी सम्पत्ति राज्य सरकार के व्ययन के अधीन होगी तथा उस सरकार द्वारा विक्रय की जा सकेगी और ऐसे विक्रय के आगमों के संबंध में ऐसी रीति से कार्यवाही की जा सकेगी जो राज्य सरकार, नियमों द्वारा, उपबंधित करे ।
(2) किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें साधारणतया मजिस्ट्रेट द्वारा की गई दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलें होती हैं ।
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