दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/अध्याय 3/33 / 534
32शक्तियां प्रदान करने का ढंग
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(1) इस संहिता के अधीन शक्तियां प्रदान करने में, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार व्यक्तियों को विशेषतया नाम से या उनके पद के आधार पर अथवा पदधारियों के वर्गों को साधारणतया उनके पदीय अभिधानों से, आदेश द्वारा, सशक्त कर सकती है ।
(2) ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को वह ऐसे सशक्त किए गए व्यक्ति को संसूचित किया जाता है।
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