दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/अध्याय 3/35 / 534
34शक्तियों को वापस लेना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 11स्रोत
(1) यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, उन सब शक्तियों को या उनमें से किसी को वापस ले सकती है जो उसने या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन प्रदान की हैं ।
(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को उस मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिया जा सकता है जिसके द्वारा वे शक्तियां प्रदान की गई थीं ।
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