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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 20/262 / 531

262जब अभियुक्त का उन्मोचन किया जाएगा

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 272–273स्रोत

(1) यदि अभियुक्त, धारा 230 के अधीन दस्तावेजों की प्रतियां देने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) यदि धारा 193 के अधीन पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर और अभियुक्त की, या तो व्यक्तिगत रूप से या श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा, ऐसी परीक्षा, यदि कोई हो, जैसी मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे, कर लेने पर और अभियोजन और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को निराधार समझता है तो वह उसे उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारण लेखबद्ध करेगा ।

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