भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 20/267 / 531
267अभियोजन का साक्ष्य
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 274स्रोत
(1) जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी वारंट-मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त उपस्थित होता है या लाया जाता है तब मजिस्ट्रेट अभियोजन को सुनने के लिए और ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में प्रस्तुत किया जाए ।
(2) मजिस्ट्रेट, अभियोजन के आवेदन पर, उसके साक्षियों में से किसी को उपस्थित होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत करने का निदेश देने वाला समन जारी कर सकता है ।
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