भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 20/272 / 531
272परिवादी की अनुपस्थिति
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 276स्रोत
जब कार्यवाही परिवाद पर संस्थित की जाती है और मामले की सुनवाई के लिए नियत किसी दिन परिवादी अनुपस्थित है और अपराध का विधिपूर्वक शमन किया जा सकता है या वह संज्ञेय अपराध नहीं है तब मजिस्ट्रेट, इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी, आरोप के विरचित किए जाने के पूर्व किसी भी समय अभियुक्त को, स्वविवेकानुसार, परिवादी को उपस्थित होने के लिए तीस दिन का समय देने के पश्चात् उन्मोचित कर सकेगा ।
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