भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 21/277 / 531
277प्रक्रिया जब दोषसिद्ध न किया जाए
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 278स्रोत
(1) यदि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को धारा 275 या धारा 276 के अधीन दोषसिद्ध नहीं करता है तो वह अभियोजन को सुनने के लिए और सब ऐसा साक्ष्य, जो अभियोजन के समर्थन में प्रस्तुत किया जाए, लेने के लिए और अभियुक्त को भी सुनने के लिए और सब ऐसा साक्ष्य, जो वह अपनी प्रतिरक्षा में प्रस्तुत करे, लेने के लिए, अग्रसर होगा ।
(2) यदि मजिस्ट्रेट अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ठीक समझता है, तो वह किसी साक्षी को उपस्थित होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत करने का निदेश देने वाला समन जारी कर सकता है ।
(3) मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन पर किसी साक्षी को समन करने के पूर्व यह अपेक्षा कर सकता है कि विचारण के प्रयोजनों के लिए उपस्थित होने में किए जाने वाले उसके उचित व्यय न्यायालय में जमा कर दिए जाएं ।
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