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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 28/382 / 531

382जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां प्रक्रिया

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 321स्रोत

(1) वह मजिस्ट्रेट, जिसको कोई परिवाद धारा 379 या धारा 380 के अधीन किया जाता है, अध्याय 16 में किसी बात के होते हुए भी, जहां तक हो सके, मामले में इस प्रकार कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा, मानों वह पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित की गई हो ।

(2) जहां ऐसे मजिस्ट्रेट के या किसी अन्य मजिस्ट्रेट के, जिसे मामला अंतरित किया गया है, ध्यान में यह बात लाई जाती है कि उस न्यायिक कार्यवाही में, जिससे वह मामला उत्पन्न हुआ है, किए गए विनिश्चय के विरुद्ध अपील लंबित है वहां वह, यदि ठीक समझता है तो, मामले की सुनवाई को किसी भी प्रक्रम पर तब तक के लिए स्थगित कर सकेगा जब तक ऐसी अपील विनिश्चित न हो जाए ।

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