भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 28/390 / 531
390धारा 383, धारा 384, धारा 388 और धारा 389 के अधीन दोषसिद्धियों से अपीलें
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 324स्रोत
(1) उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा धारा 383, धारा 384, धारा 388 या धारा 389 के अधीन दंडादिष्ट कोई व्यक्ति, इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, उस न्यायालय में अपील कर सकेगा जिसमें ऐसे न्यायालय द्वारा दी गई डिक्रियों या आदेशों की अपील साधारणतया होती है ।
(2) अध्याय 31 के उपबंध, जहां तक वे लागू होते हैं, इस धारा के अधीन अपीलों को लागू होंगे, और अपील न्यायालय निष्कर्ष को परिवर्तित कर सकेगा या उलट सकेगा या उस दंड को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, कम कर सकेगा या उलट सकेगा ।
(3) लघुवाद न्यायालय द्वारा की गई ऐसी दोषसिद्धि की अपील उस सेशन खंड के सेशन न्यायालय में होगी जिस खंड में वह न्यायालय स्थित है ।
(4) धारा 386 के अधीन जारी किए गए निदेश के आधार पर सिविल न्यायालय समझे गए किसी रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार द्वारा की गई ऐसी दोषसिद्धि से अपील उस सेशन खंड के सेशन न्यायालय में होगी जिस खंड में ऐसे रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार का कार्यालय स्थित है ।
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