भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 28/389 / 531
389समन के पालन में साक्षी के उपस्थित न होने पर उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 323स्रोत
(1) यदि किसी दंड न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन किए जाने पर कोई साक्षी समन के पालन में किसी निश्चित स्थान और समय पर उपस्थित होने के लिए विधिमान्य रूप से आबद्ध है और न्यायसंगत कारण के बिना, उस स्थान या समय पर उपस्थित होने में उपेक्षा या उपस्थित होने से इंकार करता है या उस स्थान से, जहां उसे उपस्थित होना है, उस समय से पहले चला जाता है जिस समय चला जाना उसके लिए विधिपूर्ण है और जिस न्यायालय के समक्ष उस साक्षी को उपस्थित होना है उसका समाधान हो जाता है कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि ऐसे साक्षी का संक्षेपतः विचारण किया जाए, तो वह न्यायालय उस अपराध का संज्ञान कर सकेगा और अपराधी को इस बात का कारण दर्शित करने का कि क्यों न उसे इस धारा के अधीन दंडित किया जाए अवसर देने के पश्चात् उसे पांच सौ रुपए से अनधिक जुर्माने का दंडादेश दे सकेगा ।
(2) ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय उस प्रक्रिया का यथासाध्य अनुसरण करेगा जो संक्षिप्त विचारणों के लिए विहित है ।
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