भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023/अध्याय 8/123 / 170
123विनिमय-पत्र के प्रतिग्रहीता, उपनिहिती या अनुज्ञप्तिधारी का विबन्ध
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 521स्रोत
पुराना कानून
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
आईईए से मिलान जल्दकिसी विनिमय-पत्र के प्रतिग्रहीता को इसका इंकार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी कि लेखीवाल को ऐसा विनिमयपत्र लिखने या उसे पृष्ठांकित करने का प्राधिकार था, और न किसी उपनिहिती या अनुज्ञप्तिधारी को इसका इंकार करने दिया जाएगा कि उपनिधाता या अनुज्ञापक को उस समय, जब ऐसा उपनिधान या अनुज्ञप्ति आरम्भ हुई, ऐसे उपनिधान करने या अनुज्ञप्ति अनुदान करने का प्राधिकार था ।
स्पष्टीकरण 1—किसी विनिमयपत्र का प्रतिग्रहीता इसका इंकार कर सकेगा कि विनिमयपत्र वास्तव में उस व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जिसके द्वारा लिखा गया वह तात्पर्यित है ।
स्पष्टीकरण 2—यदि कोई उपनिहिती, उपनिहित माल, उपनिधाता से अन्य किसी व्यक्ति को परिदत्त करता है, तो वह साबित कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति का उस पर उपनिधाता के विरुद्ध अधिकार था ।
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