भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023/अध्याय 3/53 / 170
53स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 499स्रोत
पुराना कानून
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
आईईए से मिलान जल्दकिसी ऐसे तथ्य को किसी कार्यवाही में साबित करना आवश्यक नहीं है, जिसे उस कार्यवाही के पक्षकार या उनके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, या जिसे वे सुनवाई के पूर्व किसी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं या जिसके बारे में अभिवचन संबंधी किसी तत्समय प्रवृत्त नियम के अधीन यह समझ लिया जाता है कि उन्होंने उसे अपने अभिवचनों द्वारा स्वीकार कर लिया है :
परन्तु न्यायालय अपने विवेकानुसार स्वीकृत तथ्यों का ऐसी स्वीकृतियों द्वारा साबित किए जाने से अन्यथा साबित किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा ।
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