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दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/अध्याय 32/468 / 534

423जुर्माने के उग्रहण के लिए किसी ऐसे राज्यक्षेत्र के न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, जारी किया गया वारण्ट

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 121स्रोत

इस संहिता में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी जब किसी अपराधी को किसी ऐसे राज्यक्षेत्र के, जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है किसी दंड न्यायालय द्वारा जुर्माना देने का दंडादेश दिया गया है और दंडादेश देने वाला न्यायालय ऐसी रकम को, भू-राजस्व की बकाया के तौर पर उद्गृहीत करने के लिए, उन राज्यक्षेत्र के, जिन पर इस संहिता का विस्तार है, किसी जिले के कलक्टर को प्राधिकृत करते हुए वारण्ट जारी करता है, तब ऐसा वारण्ट उन राज्यक्षेत्रों के, जिन पर इस संहिता का विस्तार है, किसी न्यायालय द्वारा धारा 421 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन जारी किया गया वारण्ट समझा जाएगा और तद्नुसार ऐसे वारण्ट के निष्पादन के बारे में उक्त धारा की उपधारा (3) के उपबंध लागू होंगे ।

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