दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/अध्याय 32/478 / 534
433दंडादेश के लघुकरण की शक्ति
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समुचित सरकार दंडादिष्ट व्यक्ति की सम्मति के बिना—
(क) मृत्यु दंडादेश का भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) द्वारा उपबन्धित किसी अन्य दंड के रूप में लघुकरण कर सकती है;
(ख) आजीवन कारावास के दंडादेश का, चौदह वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास में या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है;
(ग) कठिन कारावास के दंडादेश का किसी ऐसी अवधि के सादा कारावास में जिसके लिए वह व्यक्ति दंडादिष्ट किया जा सकता है, या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है;
(घ) सादा कारावास के दंडादेश का जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है ।
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