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दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/अध्याय 32/463 / 534

418कारावास के दंडादेश का निष्पादन

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 121स्रोत

(1) जहां उन मामलों से, जिनके लिए धारा 413 द्वारा उपबंध किया गया है, भिन्न मामलों में अभियुक्त आजीवन कारावास या किसी अवधि के कारावास के लिए दंडादिष्ट किया गया है, वहां दंडादेश देने वाला न्यायालय उस जेल या अन्य स्थान को, जिसमें वह परिरुद्ध है या उसे परिरुद्ध किया जाना है तत्काल वारण्ट भेजेगा और यदि अभियुक्त पहले से ही उस जेल या अन्य स्थान में परिरुद्ध नहीं है तो वारंट के साथ उसे ऐसी जेल या अन्य स्थान को भिजवाएगा :

परन्तु जहां अभियुक्त को न्यायालय के उठने तक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है, वहां वारण्ट तैयार करना या वारण्ट जेल को भेजना आवश्यक न होगा और अभियुक्त को ऐसे स्थान में, जो न्यायालय निदिष्ट करे, परिरुद्ध किया जा सकता है ।

(2) जहां अभियुक्त न्यायालय में उस समय उपस्थित नहीं है जब उसे ऐसे कारावास का दंडादेश दिया गया है जैसा उपधारा (1) में उल्लिखित है, वहां न्यायालय उसे जेल या ऐसे अन्य स्थान में, जहां उसे परिरुद्ध किया जाना है, भेजने के प्रयोजन से उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करेगा ; और ऐसे मामले में दंडादेश उसकी गिरफ्तारी की तारीख से प्रारंभ होगा ।

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