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दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/अध्याय 6/81 / 534

71प्रतिभूति लिए जाने का निदेश देने की शक्ति

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 20स्रोत

(1) किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा स्वविवेकानुसार यह निदेश दे सकता है कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट समय पर और तत्पश्चात् जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेश नहीं दिया जाता है तब तक अपनी हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभुओं सहित बंधपत्र निष्पादित करता है तो वह अधिकार जिसे वारंट निर्दिष्ट किया गया है, ऐसी प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा ।

(2) पृष्ठांकन में निम्नलिखित बातें कथित होंगी :—

(क) प्रतिभुओं की संख्या ;

(ख) वह रकम, जिसके लिए क्रमशः प्रतिभू और वह व्यक्ति, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है, आबद्ध होने हैं :

(ग) वह समय जब न्यायालय के समक्ष उसे हाजिर होना है ।

(3) जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभूति ली जाती है तब वह अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट है बंधपत्र न्यायालय के पास भेज देगा ।

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