दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/अध्याय 6/75 / 534
65जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 19स्रोत
यदि धारा 62, धारा 63 या धारा 64 में उपबंधित रूप से तामील सम्यक् तत्परता बरतने पर भी न की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी समन की दो प्रतियों में से एक को उस गृह या वासस्थान के, जिसमें समन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहजदृश्य भाग में लगाएगा ; और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे या तो यह घोषित कर सकता है कि समन की सम्यक् तामील हो गई है या वह ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे ।
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