भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 6/67 / 531
67जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके, तब प्रक्रिया
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 182स्रोत
यदि धारा 64, धारा 65 या धारा 66 में उपबंधित रूप से तामील सम्यक् तत्परता बरतने पर भी न की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी समन की दो प्रतियों में से एक को उस घर या वासस्थान के, जिसमें समन किया गया व्यक्ति साधारणतया निवास करता है, किसी सहजदृश्य भाग में लगाएगा ; और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे या तो यह घोषित कर सकेगा कि समन की सम्यक् तामील हो गई है या वह ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकेगा, जिसे वह उचित समझे ।
यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।