भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 6/71 / 531
71साक्षी पर समन की तामील
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 183स्रोत
(1) इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय, ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ-साथ निदेश दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील, साक्षी के उस स्थान के पते पर, जहां वह साधारणतया निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए, स्वयं काम करता है, इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, की जाए ।
(2) जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्पर्यित अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्यित यह पृष्ठांकन कि साक्षी ने समन लेने से इंकार कर दिया है, प्राप्त हो जाता है या न्यायालय के समाधानप्रद रूप में, इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा धारा 70 की उपधारा (3) के अधीन समन के परिदान के सबूत पर, समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकेगा कि समन की तामील सम्यक् रूप से कर दी गई है ।
यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।