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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 6/64 / 531

64समन की तामील कैसे की जाए

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 181–182स्रोत

(1) प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, उस न्यायालय के, जिसने वह समन जारी किया है, किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी :

परंतु पुलिस थाना या न्यायालय का रजिस्ट्रार पता, ई-मेल पता, फोन नम्बर और ऐसे अन्य ब्यौरे जिन्हें राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे, की प्रविष्टि के लिए एक रजिस्टर रखेगा ।

(2) यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समन की दो प्रतियों में से एक का परिदान या निविदान करके वैयक्तिक रूप से की जाएगी :

परंतु न्यायालय की मुद्रा लगा हुआ समन ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जो राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे, इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा तामील किया जा सकेगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर समन की इस प्रकार तामीली की गई है, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो, दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा ।

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