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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 6/66 / 531

66जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके, तब तामील

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 182स्रोत

जहां समन किया गया व्यक्ति सम्यक् तत्परता बरतने पर भी न मिल सके, वहां समन की तामील दो प्रतियों में से एक को उसके परिवार के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकेगी और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो, जिस व्यक्ति के पास समन ऐसे छोड़ा जाता है, वह दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा ।

स्पष्टीकरण—सेवक, इस धारा के अर्थ में परिवार का सदस्य नहीं है ।

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