भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 6/90 / 531
90समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 190स्रोत
न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में, जिसमें वह किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए समन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा सशक्त किया गया है, अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकेगा—
(क) यदि या तो ऐसा समन जारी किए जाने के पूर्व या पश्चात् किंतु उसकी उपस्थिति के लिए नियत समय के पूर्व न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण दिखाई पड़ता है कि वह फरार हो गया है या समन का पालन नहीं करेगा ; या
(ख) यदि वह ऐसे समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है और यह साबित कर दिया जाता है कि उस पर समन की तामील सम्यक् रूप से ऐसे समय में कर दी गई थी कि उसके तद्नुसार उपस्थित होने के लिए अवसर था और ऐसी असफलता के लिए कोई उचित प्रतिहेतु नहीं दिया जाता है ।
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