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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 6/65 / 531

65निगमित निकायों, फर्मों और सोसाइटियों पर समन की तामील

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 182स्रोत

(1) किसी कंपनी या निगम पर समन की तामील कंपनी या निगम के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है या भारत में कंपनी या निगम के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भैजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है, उस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और “निगम” से कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभिप्रेत है ।

(2) किसी फर्म या व्यष्टियों के अन्य संगम पर समन की तामील ऐसे फर्म या संगम के किसी भागीदार पर इसे तामील करके की जा सकेगी या ऐसे भागीदार के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकेगी, उस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी, जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचेगा ।

यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।