दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/अध्याय 6/73 / 534
63निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 19स्रोत
किसी निगम पर समन की तामील निगम के सचिव, स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है या भारत में निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है, जिस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता ।
स्पष्टीकरण—इस धारा में “निगम” से निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी है ।
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