दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/अध्याय 6/74 / 534
64जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सकें तब तामील
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 19स्रोत
जहां समन किया गया व्यक्ति सम्यक् तत्परता बरतने पर भी न मिल सके वहां समन की तामील दो प्रतियों में से एक को उसके कुटुंब के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो, जिस व्यक्ति के पास समन ऐसे छोड़ा जाता है वह दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा ।
स्पष्टीकरण—सेवक, इस धारा के अर्थ में कुटुम्ब का सदस्य नहीं है ।
यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।