भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 6/70 / 531
70ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 183स्रोत
(1) जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है तब और ऐसे किसी मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसने समन की तामील की है, मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तात्पर्यित यह शपथपत्र कि ऐसे समन की तामील हो गई है और समन की दूसरी प्रति, जिसका उस व्यक्ति द्वारा जिसको समन परिदत्त या निविदत्त किया गया था, या जिसके पास वह छोड़ा गया था (धारा 64 या धारा 66 में उपबंधित प्रकार से), पृष्ठांकित होना तात्पर्यित है, साक्ष्य में ग्राहय होगी और जब तक तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, उसमें किए गए कथन सही माने जाएंगे ।
(2) इस धारा में वर्णित शपथपत्र समन की दूसरी प्रति से संलग्न किया जा सकेगा और उस न्यायालय को भेजा जा सकता है ।
(3) धारा 64 से धारा 71 (दोनों सहित) के अधीन इलैक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से तामील किए गए सभी समन सम्यक् रूप से तामील किए गए समझे जाएंगे और ऐसे समन की एक प्रति प्रमाणित की जाएगी और समन की तामील के सबूत के रूप में रखी जाएगी ।
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