भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 6/72 / 531
72गिरफ्तारी के वारंट का प्ररूप और अवधि
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 183–184स्रोत
(1) न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट लिखित रूप में और ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी ।
(2) ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक वह उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है या जब तक वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता है ।
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