भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 2/12 / 358
12एकांत परिरोध की अवधि
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 22स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दएकांत परिरोध के दण्डादेश के निष्पादन में, ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में चौदह दिन से अधिक नहीं होगा, साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे ; और जब दिया गया कारावास तीन मास से अधिक हो, तब दिए गए सम्पूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध सात दिन से अधिक नहीं होगा, साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन्हीं कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे ।
यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।