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भारतीय न्याय संहिता, 2023

भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 11/193 / 358

193उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी, आदि, का दायित्व जिस पर विधिविरुद्ध जमाव या बलवा किया गया है

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 86स्रोत

पुराना कानून

भारतीय दंड संहिता, 1860

आईपीसी से मिलान जल्द

(1) जब कभी, कोई विधिविरुद्ध जमाव या बलवा किया गया है, तब भूमि, जिस पर ऐसा विधिविरुद्ध जमाव हुआ है या ऐसा बलवा किया जाए, उसका स्वामी या अधिभोगी और ऐसी भूमि में हित रखने वाला या हित रखने का दावा करने वाला व्यक्ति, एक हजार रुपए से अनधिक के जुर्माने से दंडनीय होगा, यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबंधक यह जानते हुए कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किया जा चुका है या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसे अपराध का किया जाना सम्भाव्य है, उस बात की अपनी शक्ति-भर शीघ्रतम सूचना निकटतम पुलिस थाने के प्रधान अधिकारी को नहीं देता है और उस दशा में, जिसमें उसे या उन्हें यह विश्वास करने का कारण हो कि यह लगभग किया ही जाने वाला है, अपनी शक्ति-भर सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग उसका निवारण करने के लिए नहीं करता है या करते हैं और उसके हो जाने पर अपनी शक्ति-भर सब विधिपूर्ण साधनों का उस विधिविरुद्ध जमाव को बिखरने या बलवे को दबाने के लिए उपयोग नहीं करता है या करते हैं ।

(2) जब कभी, किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या उसकी ओर से बलवा किया जाए, जो किसी भूमि का, जिसके विषय में ऐसा बलवा हो, स्वामी या अधिभोगी है या जो ऐसी भूमि में या बलवे को पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता है या जो उससे कोई फायदा प्रतिगृहीत कर लिया है या पा चुका है, तब ऐसा व्यक्ति, जुर्माने से दंडनीय होगा, यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबंधक इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा बलवा किया जाना संभाव्य था या जिस विधिविरुद्ध जमाव द्वारा ऐसा बलवा किया गया था, वह जमाव किया जाना सम्भाव्य था, अपनी शक्ति-भर सब विधिपूर्ण साधनों का ऐसे जमाव या बलवे का किया जाना रोकने के लिए और उसे दबाने और बिखरने के लिए उपयोग नहीं करेगा या करेंगे ।

(3) जब कभी, ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या ऐसे व्यक्ति की ओर से बलवा किया जाए, जो किसी भूमि का, जिसके विषय में ऐसा बलवा हो, स्वामी हो या अधिभोगी है या जो ऐसी भूमि में या बलवे के पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता है या जो उससे कोई फायदा प्रतिगृहीत कर लिया है या पा चुका है, तब उस व्यक्ति का अभिकर्ता या प्रबंधक जुर्माने से दंडनीय होगा, यदि ऐसा अभिकर्ता या प्रबंधक यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसे बलवे का किया जाना सम्भाव्य था या जिस विधिविरुद्ध जमाव द्वारा ऐसा बलवा किया गया था, उसका किया जाना सम्भाव्य था, अपनी शक्ति-भर सब विधिपूर्ण साधनों का ऐसे बलवे या जमाव का किया जाना रोकने के लिए और उसको दबाने और बिखरने के लिए उपयोग नहीं करेगा या करेंगे ।

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