भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 11/194 / 358
194दंगा
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 86–87स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्द(1) जब दो या अधिक व्यक्ति, लोकस्थान में लड़कर लोक शान्ति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं ।
(2) जो कोई, दंगा करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
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