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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 17/228 / 531

228मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को वैयक्तिक उपस्थिति से अभिमुक्ति दे सकना

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 257स्रोत

(1) जब कभी कोई मजिस्ट्रेट समन जारी करता है तब यदि उसे ऐसा करने का कारण प्रतीत होता है तो वह अभियुक्त को वैयक्तिक उपस्थिति से अभिमुक्त कर सकता है और अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होने की अनुज्ञा दे सकता है ।

(2) किंतु मामले की जांच या विचारण करने वाला मजिस्ट्रेट, स्वविवेकानुसार, कार्यवाही के किसी प्रक्रम में अभियुक्त की वैयक्तिक उपस्थिति का निदेश दे सकता है और यदि आवश्यक हो तो उसे इस प्रकार उपस्थित होने के लिए इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से विवश कर सकता है ।

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