भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 5/36 / 531
36गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 173–174स्रोत
प्रत्येक पुलिस अधिकारी, गिरफ्तारी करते समय,—
(क) अपने नाम की सही, दृश्यमान और स्पष्ट पहचान धारण करेगा, जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके ;
(ख) गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा, जो—
(i) कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुटुंब का सदस्य है या उस परिक्षेत्र का, जहां गिरफ्तारी की गई है, प्रतिष्ठित सदस्य है ;
(ii) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा ; और
(ग) जब तक उसके कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित न कर दिया गया हो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह सूचना देगा कि उसे यह अधिकार है कि उसके किसी नातेदार या मित्र को, जिसका वह नाम दे, उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी जाए ।
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