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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 5/39 / 531

39नाम और निवास बताने से इंकार करने पर गिरफ्तारी

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 174स्रोत

(1) जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इंकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है, जिसके बारे में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास अभिनिश्चित किया जा सके ।

(2) जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित कर लिया जाता है, तब वह इस बंधपत्र या जमानतपत्र पर छोड़ दिया जाएगा कि यदि उससे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा की गई तो वह उसके समक्ष उपस्थित होगा :

परंतु यदि ऐसा व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है तो वह जमानतपत्र भारत में निवासी प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा ।

(3) यदि गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटों के भीतर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित नहीं किया जाता है या यदि वह बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करने में या यदि ऐसी अपेक्षा की जाए, पर्याप्त प्रतिभू देने में असफल रहता है तो वह अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज दिया जाएगा ।

यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।