भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 5/49 / 531
49गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 177–178स्रोत
(1) जब कभी,—
(i) पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन, जो जमानत लिए जाने का उपबंध नहीं करता है या ऐसे वारंट के अधीन, जो जमानत लिए जाने का उपबंध करता है किंतु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता है, कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है ; और
(ii) जब कभी कोई व्यक्ति वारंट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है और विधिक रूप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती है या वह जमानत देने में असमर्थ है,
तब गिरफ्तार करने वाला अधिकारी, या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है तब वह पुलिस अधिकारी, जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है, उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है और जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहीत की जाती है वहां ऐसे व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में की गई वस्तु दर्शित होंगी ।
(2) जब कभी किसी महिला की तलाशी करना आवश्यक हो तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य महिला द्वारा की जाएगी ।
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