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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 5/59 / 531

59पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 181स्रोत

पुलिस थानों के भारसाधक अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट को, या उसके द्वारा ऐसा निदेश देने पर, उपखंड मजिस्ट्रेट को, अपने-अपने थानों की सीमाओं के भीतर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेंगे, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं ।

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