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दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/अध्याय 5/67 / 534

58पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 19स्रोत

पुलिस थानों के भारसाधक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को, या उसके ऐसा निदेश देने पर, उपखंड मजिस्ट्रेट को, अपने-अपने थानों की सीमाओं के अंदर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेंगे, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं ।

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