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दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/अध्याय 5/58 / 534

52आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 17स्रोत

वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी करता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध, जो उसके शरीर पर हों, ले सकता है और ऐसे लिए गए सब आयुध उस न्यायालय या अधिकारी को परिदत्त करेगा, जिसके समक्ष वह अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए इस संहिता द्वारा अपेक्षित है।

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