दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/अध्याय 5/46 / 534
41घगिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार
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जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है, तब गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं ।
(2) कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जो धारा 109 या धारा 110 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के प्रवर्गों में से एक या एक से अधिक का हो इसी प्रकार गिरफ्तार कर सकता है या करा सकता है।
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