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दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/अध्याय 5/62 / 534

54कगिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 18स्रोत

जहां कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है और उसकी शिनाख्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है तो वहां वह न्यायालय, जिसकी अधिकारिता है, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के निवेदन पर, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की, ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है, किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा शिनाख्त कराने का आदेश दे सकेगा :]

[परंतु यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो शनाख्त करने की ऐसी प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि उसे व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उन पद्धियों का प्रयोग करते हुए शनाख्त की जाए, जो उस व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण हों :

परंतु यह और कि यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो शनाख्त किए जाने की प्रक्रिया की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी ।]

संशोधन टिप्पणियां

  1. 2005 के अधिनियम सं० 25 की धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित ।
  2. 2013 के अधिनियम सं० 5 की धारा 12 द्वारा अंतःस्थापित ।

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