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दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/अध्याय 5/43 / 534

41कपुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 14स्रोत

(1) पुलिस अधिकारी, ऐसे सभी मामलों में जिनमें धारा 41 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, उसके समक्ष यह ऐसे अन्य स्थान पर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए उपसंजात होने के लिए निदेश देते हुए सूचना “[जारी करेगा] ।

(2) जहां ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है, वहां उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना के निबंधनों का अनुपालन करे ।

(3) जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है वहां उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए ।

[(4) जहां ऐसा व्यक्ति, किसी भी समय सूचना के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उसे, ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हों, सूचना में वर्णित अपराध के लिए गिरफ्तार करे ।]

संशोधन टिप्पणियां

  1. 2009 के अधिनियम सं० 5 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित ।
  2. 2010 के अधिनियम सं० 41 की धारा 3 द्वारा “जारी कर सकेगा” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
  3. 2010 के अधिनियम सं० 41 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

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