भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 29/402 / 531
402कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 331स्रोत
जहां किसी मामले में न्यायालय,—
(क) किसी अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में कार्रवाई धारा 401 के अधीन या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के उपबंधों के अधीन कर सकता था ; या
(ख) किसी किशोर अपराधी के संबंध में कार्रवाई, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण या पुनर्वास से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कर सकता था,
किन्तु उसने ऐसा नहीं किया है, वहां वह ऐसा न करने के विशेष कारण अपने निर्णय में अभिलिखित करेगा ।
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