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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 31/427 / 531

427अपील न्यायालय की शक्तियां

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 339–340स्रोत

ऐसे अभिलेख के परिशीलन और यदि अपीलार्थी या उसका अधिवक्ता उपस्थित है तो उसे तथा यदि लोक अभियोजक उपस्थित है तो उसे और धारा 48 या धारा 419 के अधीन अपील की दशा में यदि अभियुक्त उपस्थित है तो उसे सुनने के पश्चात्, अपील न्यायालय उस दशा में जिसमें उसका यह विचार है कि हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है अपील को खारिज कर सकेगा, या,—

(क) दोषमुक्ति के आदेश से अपील में ऐसे आदेश को उलट सकेगा और निदेश दे सकेगा कि अतिरिक्त जांच की जाए या अभियुक्त, यथास्थिति, पुनः विचारित किया जाए या विचारार्थ सुपुर्द किया जाए, या उसे दोषी ठहरा सकेगा और उसे विधि के अनुसार दंडादेश दे सकेगा ;

(ख) दोषसिद्धि से अपील में,—

(i) निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सकेगा और अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित कर सकेगा या ऐसे अपील न्यायालय के अधीनस्थ सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा उसके पुनः विचारित किए जाने का या विचारणार्थ सुपुर्द किए जाने का आदेश दे सकेगा ; या

(ii) दंडादेश को बनाए रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकेगा ; या

(iii) निष्कर्ष में परिवर्तन करके या किए बिना दंड के स्वरूप या परिमाण में या स्वरूप और परिमाण में परिवर्तन कर सकेगा, किन्तु इस प्रकार नहीं कि उससे दंड में वृद्धि हो जाए ;

(ग) दंडादेश की वृद्धि के लिए अपील में,-

(i) निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सकेगा और अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित कर सकेगा या ऐसे अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा उसका पुनर्विचारण करने का आदेश दे सकेगा; या

(ii) दंडादेश को बनाए रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकेगा; या

(iii) निष्कर्ष में परिवर्तन करके या किए बिना, दंड के स्वरूप या परिमाण में या स्वरूप और परिमाण में परिवर्तन कर सकेगा जिससे उसमें वृद्धि या कमी हो जाए ;

(घ) किसी अन्य आदेश से अपील में ऐसे आदेश को परिवर्तित कर सकेगा या उलट सकेगा :

(ङ) कोई संशोधन या कोई पारिणामिक या आनुषंगिक आदेश, जो न्यायसंगत या उचित हो, कर सकेगा :

परन्तु दंड में तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी जब तक अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर न मिल चुका हो :

परन्तु यह और कि अपील न्यायालय उस अपराध के लिए, जिसे उसकी राय में अभियुक्त ने किया है उससे अधिक दंड नहीं देगा, जो अपीलाधीन आदेश या दंडादेश पारित करने वाले न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दिया जा सकता था ।

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