भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 9/169 / 358
169अभ्यर्थी, निर्वाचन अधिकार परिभाषित
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 78स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दइस अध्याय के प्रयोजनों के लिए—
(क) “अभ्यर्थी” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है ;
(ख) “निर्वाचन अधिकार" से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थी होने से अपना नाम वापस लेने या मत देने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है ।
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