भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 9/177 / 358
177निर्वाचन लेखा रखने में असफलता
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 80स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किए गए व्ययों का लेखा रखे, ऐसा लेखा रखने में असफल रहता है, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ।
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