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भारतीय न्याय संहिता, 2023

भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 9/176 / 358

176निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 80स्रोत

पुराना कानून

भारतीय दंड संहिता, 1860

आईपीसी से मिलान जल्द

जो कोई, किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करता है या करना प्राधिकृत करता है, वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति, जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसा व्यय किया है, जो कुल मिलाकर दस रुपए से अधिक न हो, उस तारीख से जिस तारीख को ऐसे व्यय किए गए हों, दस दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर लेता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किए हैं ।

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