भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 9/174 / 358
174निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 80स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, किसी निर्वाचन में असम्यक् असर डालने का या प्रतिरूपण का अपराध करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।