भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 9/173 / 358
173रिश्वत के लिए दण्ड
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 79स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, रिश्वत का अपराध करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा :
परंतु सत्कार के रूप में रिश्वत को, केवल जुर्माने से ही दण्डित किया जाएगा ।
स्पष्टीकरण—“सत्कार” से रिश्वत का वह रूप अभिप्रेत है जो परितोषण, खाद्य, पेय, मनोरंजन या रसद के रूप में है ।
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