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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 11/157 / 531

157व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 152 के अधीन कोई आदेश दिया गया है वहां कारण दर्शित करने के लिए प्रक्रिया

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 220स्रोत

(1) यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 152 के अधीन आदेश दिया गया है, उपस्थित है और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है तो मजिस्ट्रेट उस मामले में उस प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे समन मामले में लिया जाता है ।

(2) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि आदेश या तो जैसा मूलतः किया गया था उस रूप में या ऐसे परिवर्तन के साथ, जिसे वह आवश्यक समझे, युक्तियुक्त और उचित है तो वह आदेश, यथास्थिति, परिवर्तन के बिना या ऐसे परिवर्तन सहित अंतिम कर दिया जाएगा ।

(3) यदि मजिस्ट्रेट का ऐसा समाधान नहीं होता है तो उस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी :

परन्तु इस धारा के अधीन कार्यवाहियां नब्बे दिन की अवधि के भीतर यथासंभवशीघ्र पूरी की जाएंगी, जो उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, एक सौ बीस दिन तक विस्तारित की जा सकेगी ।

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