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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 11/167 / 531

167स्थानीय जांच

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 226स्रोत

(1) जब कभी धारा 164, धारा 165 या धारा 166 के प्रयोजनों के लिए स्थानीय जांच आवश्यक हो, तब कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है और उसे ऐसे लिखित अनुदेश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हों और घोषित कर सकता है कि जांच के सब आवश्यक व्यय या उसका कोई भाग, किसके द्वारा दिया जाएगा ।

(2) ऐसे प्रतिनियुक्त व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है ।

(3) जब धारा 164, धारा 165 या धारा 166 के अधीन कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा कोई खर्चे किए गए हैं तब विनिश्चय करने वाला मजिस्ट्रेट यह निदेश दे सकता है कि ऐसे खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे, ऐसे पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे या कार्यवाही के किसी अन्य पक्षकार द्वारा और पूरे के पूरे दिए जाएंगे या भाग या अनुपात में ; और ऐसे खर्चों के अंतर्गत साक्षियों के और अधिवक्ताओं की फीस के बारे में वे व्यय भी हो सकते है, जिन्हें न्यायालय उचित समझे ।

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