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भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023/अध्याय 6/101 / 170

101अपठनीय लिपि, आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 514स्रोत

पुराना कानून

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

आईईए से मिलान जल्द

ऐसी लिपि, जो अपठनीय या सामान्यतः बोधगम्य न हो, विदेशी, अप्रचलित, तकनीकी, स्थानिक और क्षेत्रीय शब्द प्रयोगों का, संक्षेपाक्षरों का और विशिष्ट भाव में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा ।

दृष्टांत

एक मूर्तिकार, क “अपनी सभी प्रतिमाएं” ख को बेचने का करार करता है । क के पास मॉडल और प्रतिमा बनाने के औजार भी हैं । यह दर्शित कराने के लिए कि वह किसे बेचने का अभिप्राय रखता था, साक्ष्य दिया जा सकेगा ।

यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।